

Bhopal : राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। 12 नवम्बर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) बैठक करने के साथ चुनाव की ट्रेनिंग देगा।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद (BS Jamod) के जारी पत्र के अनुसार इस वीडियो कांफ्रेंस में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन का होना अनिवार्य है।
इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में पंचायत चुनाव में आरओ, एआरओ की भूमिका तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, निर्वाचन की सूचना, आरक्षण, नामांकन की प्रक्रिया, ऑनलाइन नॉमिनेशन आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी।
निर्वाचन आयोग की मंशा है कि जिले की पंचायतों की साधारण सभा की बैठकों, ग्रामीण हाट-बाजारों, मेलों तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं आंगनबाडि़यों में पूर्ण जांच एवं परीक्षण के उपरांत अभिप्रमाणित EVM का प्रदर्शन करते हुए, उसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया विस्तार से समझाई जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए मतदान के लिए आयोग की व्यवस्थाओं से जनता, जनप्रतिनिधियों, चुनाव लड़ने वालों और चुनाव से जुड़े लोगों को परिचित कराया जाना जरुरी है।
बताया गया कि पंचायत चुनाव में दो घटकों (जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य) के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से वोट डालेंगे और पंच एवं सरपंच पद के लिए मतपत्र पर सील लगाकर वोट पेटी में डाले जाएंगे।