मृत और अपात्र पेंशन हितग्राहियों की जानकारी नहीं दे रहे पंचायत सचिव, CEO नहीं कर रहे हर माह समीक्षा

ACS पंचायत और PS सामाजिक न्याय ने कलेक्टरों से मांगी जानकारी

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मृत और अपात्र पेंशन हितग्राहियों की जानकारी नहीं दे रहे पंचायत सचिव, CEO नहीं कर रहे हर माह समीक्षा

भोपाल: प्रदेश भर में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में ग्राम पंचायत सचिव हर माह मृत और अपात्र हितग्राहियों की जानकारी जनपद पंचायत सीईओ को नहीं दे रहे है वहीं सीईओ हर माह इन योजनाओं की समीक्षा नहीं कर रहे है जिसके कारण अपात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। इस पर सामाजिक न्याय के पीएस और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी कलेक्टरों और सीईओ जिला पंचायतों से हर माह जानकारी भेजने को कहा है।

सामाजिक न्याय विभाग वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांगजन और अविवाहित महिलाओं के लिए पेंशन योजनाओं का संचालन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। विभागीय वीडियो कांफ्रेसिंग और समय-समय पर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह सामने आया है कि जनपद पंचायतों के सीईओ पेंशन योजनाओं की समीक्षा प्रतिमाह नहीं कर रहे है। जिसके कारण ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा प्रतिमाह मृत व अपात्र हितग्राहियों की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भेजी नहीं जा रही है।

समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को हर माह सोलह से बीस तारीख तक मृत व अपात्र पेंशन हितग्राहियों की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनिवार्य रुप से प्रेषित करने के निर्देश एसीएस और पीएस ने कलेक्टरों को दिए है। साथ ही प्रतिमाह यह जानकारी जनपद पंचायत में प्राप्त होंने की समीक्षा स्वयं के स्तर पर करने को भी कहा है। समग्र आईडी, हितग्राही का नाम, पेंशन बंद करने का कारण मृत या अपात्र होने की स्थिति में यह जानकारी प्रमाणित करके भेजने को कहा गया है।