

Pay 3 Lakhs as Compensation : दहेज के लिए 3 दिन में शादी तोड़ी, कोर्ट ने 19 साल बाद ₹3 लाख जुर्माना लगाया!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को ज्यादा दहेज के लिए शादी तोड़ना भारी पड़ा।तीन दिन की शादी के लिए उस पर ₹3 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया। दहेज के लालच में एक दूल्हे ने अपनी शादी सिर्फ तीन दिन में तोड़ दी थी। इस कारण उसे 19 साल तक दहेज उत्पीड़न के मुकदमे का सामना करना पड़ा। इस दौरान वह तीन महीने जेल में भी रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपनी पत्नी को ₹3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। अब वो दुल्हन दूसरी शादी करके विदेश में बसी है।
अदालत ने दूल्हे को आदेश दिया कि वह सैदापेट ट्रायल कोर्ट में चार सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपए जमा करे, जो दुल्हन को उसके उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। अगर यह राशि नहीं दी जाती, तो मामले की सुनवाई फिर से की जाएगी।
यह शादी 2006 में हुई थी
यह घटना 3 फरवरी 2006 को हुई थी, जब दुल्हन के माता-पिता ने उसे 60 सोने के सिक्के और दूल्हे को 10 सोने के सिक्के भेंट किए थे। लेकिन, दूल्हे ने और अधिक दहेज की मांग की और शादी के बाद अतिरिक्त 30 सोने के सिक्के मांगे। दूल्हे के पिता ने भी दुल्हन के माता-पिता पर 100 सोने के सिक्के न देने का आरोप लगाते हुए शादी समारोह से दुल्हन को बाहर ले जाने का प्रयास किया था। इससे परेशान होकर दुल्हन ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था।
तमिलनाडु की सैदापेट की ट्रायल कोर्ट ने दूल्हे को दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल की सजा और ₹3 हजार का जुर्माना लगाया था। मद्रास हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया, लेकिन सजा को घटाकर दो साल कर दिया। दूल्हे ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और उसे जेल में तीन महीने बिताने के बाद जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला 19 साल तक खिंच गया और अब दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।