
Penalty on 13 Officers : समय सीमा में सेवा न देने पर 13 अफसरों पर पेनल्टी, कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी!
इनमें 9 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और 4 पंचायत सचिवों पर ₹250 प्रति प्रकरण जुर्माना किया!
Indore : लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में 13 अधिकारी-कर्मचारियों पर पेनल्टी लगाई गई। इनमें 9 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और 4 पंचायत सचिव शामिल हैं।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि चिन्हित सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेनल्टी के तहत प्रति प्रकरण ₹250 की वसूली की जाएगी। नायब तहसीलदार सांवेर पर 14, खुड़ेल पर 4, मानपुर, मल्हारगंज और गौतमपुरा पर तीन-तीन, बड़ा बांगडदा पर दो प्रकरणों में दंड लगाया गया। तहसीलदार खुड़ेल, कनाड़िया व नायब तहसीलदार बेटमा पर भी कार्रवाई हुई है। इसी तरह ग्राम पंचायत सैंडल, कालीबिलौद, बाई और बरलई जागीर के सचिवों पर भी एक-एक प्रकरण में पेनल्टी लगी है।
बैठक में स्मार्ट सिटी, जिला पंचायत, आईडीए सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की समीक्षा करते हुए प्रमुख स्थानों पर निगरानी और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल देते हुए कहा कि सभी विभाग शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें और वास्तविक लाभार्थियों तक सेवा पहुंचाएं।





