Pensioners Annoyed: पेंशनरों के DA की देय अवधि में 6 माह की कटौती असंवैधानिक,सरकार को अधिकार ही नहीं!

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Pensioners Annoyed: पेंशनरों के DA की देय अवधि में 6 माह की कटौती असंवैधानिक,सरकार को अधिकार ही नहीं!

भोपाल: Pensioners Annoyed: मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा आज जारी पेंशनरों के महंगाई भत्ते आदेश में शासकीय कर्मचारियों की तुलना में देय अवधि में 6 माह की कटौती को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने असंवैधानिक बताया है। एसोसिएशन का कहना है की कटौती करने का अधिकार सरकार को है ही नहीं।

एसोसिएशन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एसोसिएशन ने शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 25 से एवं पेंशनरों को देय अवधि में 6 माह की कटौती कर 1 जनवरी 2026 से 3% महंगाई राहत आदेश को असंवैधानिक बताया है। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि डी आर की अवधि में कटौती हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के संदर्भ में दिए गए निर्णय की स्पष्ट अवमानना है ।

भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि डी आर की अवधि में कटौती करने का सरकार के पास ना तो कोई नियम है और न ही अधिकार ।

सक्सेना ने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य एवं वित्त सचिव को नाम से पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि महंगाई राहत की अवधि में कटौती संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है एवं सरकार जानबूझकर वृद्ध पेंशनरों को आर्थिक जटिलताओं में जीवन यापन करने के लिए विवश कर रही है

एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, प्रांतीय सचिव रामगोपाल माथुर एवं यशवंत सिंह वैस ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरी दायित्वों के प्रभाजन पर लागू है ना कि उतरवर्ती पेंशनरी दायित्वों पर, शासन को स्पष्ट करना चाहिए कि एकीकृत मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक, जो उतरवर्ती राज्य से सेवानिवृत हो रहे हैं उनके सेवानिवृत्ति परिलाभो के भुगतान से पूर्व सहमति क्यों नहीं ली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल महंगाई राहत को ही टारगेट कर सहमति के आधार पर पेंशनरों का आर्थिक शोषण विगत 25 वर्षों से किया जा रहा है ।

प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने सरकार से विगत 81 माह के बकाया महंगाई राहत का 18% ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग की है ।