भोपाल: शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित भूमि पर भवन निर्माण के लिए अब नगर एवं ग्राम निवेश टी एण्ड सीपी की अनुमति लेना जरुरी नहीं होगा। सीधे नगर निगम से ही अनुमति लेकर भवन निर्माण किया जा सकेगा।
नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। दरअसल शहर के बीच में स्थित विकसित भूमि पर भवन अनुज्ञा लेने के लिए भ्रम की स्थिति बन रही है। कई बार नगर निगम यह कहकर भूस्वामी को लौटा देता है कि पहले नगर एवं ग्राम निवेश से अनुमति लेकर आए फिर नगर निगम बिल्डिंग परमीशन जारी करेगा। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर के लिए बनने वाली विकास योजनाओं में मध्य क्षेत्र में भूमि पूर्व से विकसित होती है।
ऐसे क्षेत्रों में विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं स्वीकार्य उपयोग अनुसार एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत भवन निर्माण अनुमति स्थानीय निकायों द्वारा जारी की जाएगी। इसके लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश के जारी होंने के बाद अब नगर निगम बिल्डिंग परमीशन के लिए लोगों को यह कहकर नहीं टाल सकेगा कि पहले टीएण्ड सीपी की अनुमति लेकर आए।