Petition Against Singhar Dismissed : उमंग सिंघार के खिलाफ पत्नी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की!

जानिए, क्या था या पूरा मामला!

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Petition Against Singhar Dismissed : उमंग सिंघार के खिलाफ पत्नी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की!

धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट 

Dhar : जिले की गंधवानी विधानसभा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी प्रतिमा मुद्गल उर्फ पिंकी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर तक लिखवाई थी। लेकिन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (जबलपुर) ने इसे निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रतिमा मुद्गल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर उन्हें वहां से भी निराशा मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया।

हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पत्नी की याचिका को निरस्त किया जिससे उमंग सिंघार को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही और न्यायसंगत पाया। उमंग सिंघार ने कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रहा है और इन दो फैसलों से वो विश्वास पूरी तरह प्रबल हुआ।

उल्लेखनीय है कि उक्त महिला ने उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने मे 20 नवंबर 2022 को दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर हाई कोर्ट ने उमंग सिंघार को न सिर्फ अग्रिम जमानत दी, बल्कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने 22 सितम्बर 2023 को पत्नी द्वारा लिखाई गई एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए थे।

हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने आज उक्त महिला याचिका को निरस्त कर दिया। इस याचिका के निरस्त होने से उमंग सिंघार को राहत मिली। अब उनके भविष्य में किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त होने के संबंध में कोई रुकावट नहीं है। इस मामले में विधायक उमंग सिंघार को घेरने के लिए राजनीतिक विपक्षियों ने कई तरह से हमले किए थे। लेकिन, पहले हाई कोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे सभी लोगों के मंसूबे ठंडे पड़ गए।