नाबालिगों के लापता होने पर पुलिस कार्यवाही के लिए PHQ ने तय किया Time Table

957

भोपाल। पुलिस मुख्यालय ने नाबालिगों के लापता होने पर दर्ज होने वाली एफआईआर के साथ संबंधित पुलिस को क्या-क्या तत्काल करना है, उसकी समय सारणी बनाई है। यह समय सारणी एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर के पूरी करने की तय की गई है। इसके साथ ही गुमशुदा नाबालिगों की तलाश के लिए कई और बिंदु पुलिस मुख्यालय ने तय किए हैं।

यह बनाई समय सारणी

महिला शाखा की एडीजी प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव ने गुमशुदा नाबालिगों के संबंध में जारी किए आदेश में समय सारणी भी बनाई है। जिसमें गुमशुदा या नाबालिग के अपहरण की तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। अपराध कायम होने के तत्काल बाद अपह्रता की आस-पास संभावित इलाकों में तलाश किया जाएगा। सभी अन्य थानों को, पुलिस कंट्रोल रूम व जिले की अन्य इकाईयों को भी अपराध कायम होने के तत्काल बाद सूचना देना होगी। इसके अलावा अन्य संबंधित जिलों को भी 24 घंटे के अंदर सूचित करना होगा। वहीं घटना से संबंधित गवाहों से पूछताछ भी 24 घंटे के अंदर ही करना होगी। इसके अलावा पुलिस गुमशुदा नाबालिग के परिजनों को एफआईआर की प्रति तत्काल दी जाएगी। प्रकरण की विवेचना करने वाले अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी परिजनों को देना अनिवार्य किया गया है। यदि अपहरण के संबंध में किसी संदेही का नाम बताया गया है तो उससे संबंधित हुई कार्यवाही के संबंध में भी परिजनों को जानकारी देना होगी। गुमशुदा की तलाश में जिस टीम को थाना प्रभारी ने रवाना किया है उस टीम के पुलिसकर्मियों के नाम और मोबाइल नंबर भी परिजनों को देना होंगे।