NDPS Act के तहत मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित ₹65.70 करोड़ की अवैध संपत्तियों को SAFEMA न्यायालय से फ्रीज कराने पुलिस की कार्रवाई!

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NDPS Act के तहत मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित ₹65.70 करोड़ की अवैध संपत्तियों को SAFEMA न्यायालय से फ्रीज कराने पुलिस की कार्रवाई!

Ratlam : रतलाम पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर अभियान के तहत महत्वपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की गई है। एसपी अमित कुमार के निर्देश एवं एएसपी (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल एवं सीएसपी जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property Act)

तस्कर और विदेशी मुद्रा विनिमय (संपत्ति जब्ती) अधिनियम

के तहत फ्रीज कराने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की गई है।

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पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि नीचे उल्लेखित तीनों आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त रहें हैं तथा इस अवैध गतिविधि से उन्होंने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। जिनका कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा समस्त कारणों को अभिलेखित करते हुए NDPS Act, 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत SAFEMA न्यायालय से संपत्ति फ्रीजिंग आदेश प्राप्त कराने हेतु वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई। आरोपी गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर, निवासी अरनिया गुर्जर, जिला रतलाम- 31.मार्च.2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। जिस अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए।, मुनव्वर पिता गुलाब ख़ां मेवाती, निवासी ग्राम उमठ पालियां, जिला रतलाम, डोडा चूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा। जिस पर अपराध क्रमांक 187/2017, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है, शरीफ पिता याकूब खां मेवाती, निवासी ग्राम उमठपालिया, जिला रतलाम-

अवैध अफीम एवं डोडा चूरा की तस्करी में लिप्त रहा। जिस पर अपराध क्रमांक 202/2017, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट में द्वारा 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

फ्रीज कारवाई जा रही, अचल संपत्तियों का विवरण!

गुमानसिंह गुर्जर की माता के नाम कृषि भूमि- क्षेत्रफल 9.00 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹9 करोड़ रुपए हैं, मुनव्वर पिता गुलाब खां एवं उसके परिवार के नाम कृषि भूमि- कुल क्षेत्रफल 9.8700 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹48 करोड़ 70 लाख रुपए हैं, शरीफ पिता याकूब खां मेवाती के नाम कृषि भूमि- क्षेत्रफल 1.6000 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹8 करोड़ रुपए हैं इस तरह तीनों आरोपियों की कुल अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य: ₹65 करोड़ 70 लाख (पैंसठ करोड़ सत्तर लाख रुपये)!

 

क्या कहते हैं एसपी!

यह कार्रवाई इस उद्देश्य से की गई हैं कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित संपत्तियों का पुनः किसी भी आपराधिक गतिविधि में उपयोग न हो सके। उक्त प्रकरणों को SAFEMA कोर्ट, मुंबई में प्रस्तुत किया गया है। रतलाम पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं इससे अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर, प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। समाज को नशामुक्त बनाने हेतु आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे!

एसपी अमित कुमार!