Pre-paid Smart Meter: MP के सभी सरकारी कार्यालयों में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली, माह के अंत में शेष राशि पर मिलेगा ब्याज

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Pre-paid Smart Meter: MP के सभी सरकारी कार्यालयों में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली, माह के अंत में शेष राशि पर मिलेगा ब्याज

भोपाल. प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली प्रदाय की जाएगी। प्रीपेड मीटर में किए गए रिचार्ज में यदि एक माह के खर्च के बाद राशि शेष बचेगी तो बिजली कंपनी उस राशि पर प्रोत्साहन, रिबेट और ब्याज का भुगतान भी करेगी।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई और प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नर, कलेक्टर और राजस्व मंडल के अध्यक्ष को निर्देश जारी कर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए है।

ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा शासकीय विभागों के सभी स्तर के कार्यालय भवनों में वर्तमान में स्थापित पोस्ट पेड मीटर की जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में जरुरत के आधार पर अग्रिम रिचार्ज करवाना होगा। यह रिचार्ज बिना बिल के अग्रिम रुप से कराना होगा। ऐसे सभी सरकाी कार्यालय जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रीपेड मीटर स्थापित हो चुके हे या भविष्य में स्थापित किए जाएंगे उन सभी कार्यालय भवनों के लिए बिजली बिलों के भुगतान के लिए अब नई व्यवस्था तय की गई है।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित होंने से पहले विभागीय बजट के अंतर्गत कार्यालय व्यय, बिजली एवं जल प्रभार के अंतर्गत उपलब्ध बजट से लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सिक्योरिटी जमा राशि का समायोजन करते हुए विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व के स्थापित पोस्टपेड मीटर का कोई बिजली बिल बाकी नहीं है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा संबंधित पोस्ट पेड मीटर की सिक्योरिटी डिपाजिट की राशि का लंबित बिलों से समायोजन के उपरांत भी शेष राशि होंने पर शेष राशि को अग्रिम आहरण में समायोजित किया जाएगा।

प्रीपेड मीटर रिचार्ज किए जाने के लिए पिछलें वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के मासिक देयकों में से जिस माह का देयक अधिकतम राशि का है उस राशि के दोगुने आधार पर अग्रिम आहरण कर कार्यालयीन आदेश जारी करते हुए स्थापित नये प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज किया जा सकेगा। इसके लिए अग्रिम आहरण के संपूर्ण वित्तीय अधिकार विभागाध्यक्ष को दिए गए है।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज होंने के एक माह बाद नियमित रुप से मासिक बिल प्राप्त होंगे तथा एक माह के व्यय की राशि का रिचार्ज शेष बचा रहेगा। वास्तवित खपत के आधार पर प्राप्त मासिक बिजली बिल वर्तमान व्यवस्था अनुसार कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर प्रीपेड स्मार्ट मीटर पुन: रिचार्ज कराया जाएगा।

इस प्रक्रिया में अग्रिम जमा राशि के विरुद्ध मासिक व्यय कम होंने पर शेष राशि पर विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित नियमों के अनुसार प्रोत्साहन, रिबेट और ब्याज दिया जाएगा। प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू होंने पर कार्यालय भवनों में निर्बाध बिजली प्रदाय की व्यवस्था विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पहले छह माह तक इस व्यवस्था के अंतर्गत परिस्थिति वश बैलेंस शून्य होंने पर भी बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।