Principal Suspended: विद्यार्थियों से अवैध वसूली- प्राचार्या निलंबित

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Principal Suspended: विद्यार्थियों से अवैध वसूली- प्राचार्या निलंबित

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ स्थित सेंजेस इंग्लिश माध्यम विद्यालय की प्राचार्या एन.जे. एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राचार्या पर विद्यार्थियों से एडमिशन के नाम पर ₹15,000 से ₹20,000 तथा टाई-बेल्ट के नाम पर ₹300 प्रति विद्यार्थी की अवैध वसूली के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं।आदेश के अनुसार, उक्त आरोपों की शिकायत मिलने पर प्रकरण की जांच जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा कराई गई।

जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि श्रीमती एक्का द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध वसूली की गई है, जबकि शासन की महत्वाकांक्षी योजना “स्वामी आत्मानंद स्कूल” के अंतर्गत छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है।प्रकरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत प्राचार्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा के नियंत्रण में रखा गया है।

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शासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की अवधि में श्रीमती एन.जे. एक्का को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।