

Property Confiscated: 22 लाख रुपए की वसूली के लिए राजस्व विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग की संपत्ति की गई कुर्क
भिण्ड से परानिधेश भारद्वाज की रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है जिसमें प्रशासन द्वारा सरकारी विभाग की ही संपत्ति कुर्क की गई है। न्यायालय की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग की संपत्ति कुर्क की है। अगर समय पर वेतन भुगतान की राशि प्राप्त नहीं हुई तो इस कुर्क संपत्ति की नीलामी कर राशि जुटाई जाएगी। अगर फिर भी राशि कम पड़ती है तो जल संसाधन विभाग के अन्य ऑफिस के सामान की नीलामी भी की जाएगी।
दरअसल जल संसाधन विभाग के कुछ कर्मचारियों का वेतन विसंगति के चलते भुगतान लंबित चल रहा था। जिसे लेकर जल संसाधन विभाग के कर्मचारी राजकुमार भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 22 लाख 8 हजार 869 रुपये का भुगतान करने का निर्देश जल संसाधन विभाग को वर्ष 2023 में दिया था। लेकिन विभाग ने भुगतान नहीं किया तो याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
जिसके बाद हाइकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए जिला कलेक्टर से भू राजस्व संहिता के अनुसार जल संसाधन विभाग की चल-अचल संपत्तियों से राशि वसूल कर आवेदक को देने के लिए निर्देशित किया गया। जिसके बाद अब राजस्व विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए जल संसाधन विभाग के भिण्ड स्थित कार्यालय की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। जल संसाधन विभाग की कुर्क संपत्ति में विभिन्न कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और अन्य चल संपत्तियां शामिल हैं।
प्रशासन द्वारा वसूली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यदि विभाग जल्द ही बकाया राशि जमा नहीं करता है, तो राजस्व विभाग नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। नायब तहसीलदार मोहन लाल शर्मा ने बताया कि यदि बकाया राशि का भुगतान तय समय पर नहीं किया जाता है, तो कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। अगर भिण्ड कार्यालय की संपत्तियों से निर्धारित राशि वसूल नहीं हो पाती है तो जल संसाधन विभाग के गोहद एवं गोरमी में स्थित कार्यालयों की संपत्ति भी कुर्क कर नीलामी द्वारा राशि वसूली जाएगी।