

Property Worth Rs 3.10 Cr Seized : झारसुगुड़ा के पूर्व उप-कलेक्टर प्रदीप कुमार बारिक की 3.10 करोड़ की संपत्ति जब्त!
जानिए क्या है पूरा मामला जिसके तहत इस अधिकारी पर कार्यवाही की गई!
Bhuvneshwar : झारसुगुड़ा के पूर्व उप-कलेक्टर प्रदीप कुमार बारिक की 3.10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। ये उनकी आय से अधिक संपत्ति है। उनके खिलाफ ओडिशा विजिलेंस ने आरोप पत्र दायर किया था।
ओडिशा विजिलेंस ने एक बयान में बताया कि ओडिशा विजिलेंस द्वारा दायर एक जब्ती मामले में मंगलवार को सक्षम प्राधिकारी जब्ती न्यायालय (अधिकृत अधिकारी न्यायालय), सतर्कता, भुवनेश्वर ने प्रदीप कुमार बारिक पूर्व उप-कलेक्टर, झारसुगुड़ा की 3,10,82,815 रुपए की अचल और चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया।
इसमें अचल संपत्ति भी शामिल है। संपत्ति यानी 1 बहुमंजिला इमारत और भुवनेश्वर में 2 प्लॉट, और चल संपत्ति नकदी और सोना।
इससे पहले, प्रदीप कुमार बारिक पर ओडिशा सतर्कता द्वारा धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) पीसी अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। इसमें कहा गया है कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए आईपीसी 1988/109 के तहत विशेष अदालत भुवनेश्वर द्वारा 13 सितंबर 2024 को दोषी ठहराया गया। उन्हें 2 साल कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
बारिक को दोषी ठहराए जाने के बाद, ओडिशा विजिलेंस ने उसकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से गुहार लगाई है। पूर्व डीएसपी सतर्कता विभाग मंगरा कुजूर ने मामले की जांच की थी। मानस रंजन मिश्रा विशेष लोक अभियोजक प्राधिकृत अधिकारी न्यायालय, विशेष अदालत, भुवनेश्वर ने ओडिशा सतर्कता की ओर से मामले का संचालन किया था।