WhatsApp Image 2025 08 07 At 9.31.47 PM
Home न्यूज़ प्रादेशिक

Punishment for Selling Adulterated Curd : मिलावटी दही बेचने पर एक साल कैद, 10 हजार जुर्माना!

मल्हारगंज की शिवम श्री डेयरी के दही के सैंपल अपमिश्रित पाया गया!

WhatsApp Image 2023 07 23 At 11.04.18 AM 1 696x428

Punishment for Selling Adulterated Curd : मिलावटी दही बेचने पर एक साल कैद, 10 हजार जुर्माना!

इंदौर। जिले में खाद्य पदार्थों पर मिलावट करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है। शहर में मिलावटी दही का व्यवसाय करने वाले एक व्यापारी के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही की गई। आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए का जुर्माना किया गया।

विशेष न्यायालय नगर निगम द्वारा एक आपराधिक प्रकरण में आदेश पारित कर मिलावटी दही का विक्रय, भंडारण एवं निर्माण करने पर शिवम श्री डेयरी मल्हारगंज के मालिक संजय पिता रामकिशोर खंडेलवाल को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अंतर्गत एक साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
बताया गया कि इंदौर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक सुभाष खेड़ेकर द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत शिवम श्री डेयरी मल्हारगंज इंदौर का निरीक्षण फर्म मालिक संजय खंडेलवाल की उपस्थिति में किया गया था। मौके पर दही सहित अन्य दुग्ध उत्पाद निर्माण उपरांत विक्रय के लिए भंडारित पाए गए। खाद्य निरीक्षक द्वारा खाद्य पदार्थ दही का नमूना मानक स्तरों की जांच के लिए लिया जाकर लोक विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच के लिए भेजा गया था।

प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार दही का नमूना अपमिश्रित होकर मिलावटी पाया गया था। प्रकरण को विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय नगर निगम इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया। जिसमें आरोपी संजय खंडेलवाल को मिलावटी दही का विक्रय, निर्माण एवं भंडारण करने का दोषी पाते हुए एक साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना किया गया।