Rahul Gandhi Convicted : ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा!
Surat : मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। सेशन कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर राहुल को जमानत भी दे दी। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला ‘मोदी’ सरनेम से जुड़े बयान का है।
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला इसलिए दर्ज किया था कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था ‘क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है?’’ वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने ये बयान 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में जनसभा के दौरान दिया था। इसके बाद राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी।
इससे पहले राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी। फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा कि राहुल गांधी अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे। राहुल ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे। हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन प्रकट करेंगे।कांग्रेस ऐसे मामलों से नहीं झुकेगी।
ठाकोर ने बताया कि कांग्रेस भाजपा की तानाशाही के आगे नहीं झुकेगी और उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने की अपील की। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जनवरी में संपन्न ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद उनका यह पहला गुजरात दौरा है।