Indore : कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया को जुलाई महीने में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 22 के पूर्व पार्षद चंदू शिंदे पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पार्षद राजू भदौरिया को जमानत के बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया। राजू भदौरिया के जेल से रिहा होने के बाद जेल के बाहर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया।
जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों के द्वारा उनके स्वागत में जुलुस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ता शामिल थे। राजू भदौरिया ने इससे पहले इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था। वे वार्ड नंबर 22 से विजयी हुए थे। वहीं, मंगलवार को हाईकोर्ट से जमानत याचिका मंजूर किया और आज बुधवार को राजू को जेल से रिहा कर दिया गया।
नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान वार्ड नंबर 22 में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने-सामने हुए थे। जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी चंदू शिंदे ने कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया के खिलाफ हीरा नगर थाना में जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। राजू भदौरिया ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी लगाई थी, परन्तु कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। पुलिस ने राजू भदौरिया को राजस्थान से गिरफ्तार किया और इंदौर कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने राजू भदौरिया को जेल भेज दिया।