

Rape of Minor Student: आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्त, DEO ने जारी किया आदेश
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ में नाबालिग स्कूली छात्रा से हैवानियत करने वाले आरोपी शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. मामला संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक किशोर दिनकर की सेवा समाप्त कर दी है. इस संबंध में आदेश भी जारी किया है.
जारी आदेश में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मरवाही में कार्यरत संविदा विज्ञान शिक्षक किशोर टिंकुर द्वारा अध्ययनरत छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटना 19 अप्रैल 2025 को मीडिया में प्रसारित हुई. इस मामले में पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोपी शिक्षक को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. जांच में यह पाया गया कि आरोपी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 का उल्लंघन करता है. इसे दृष्टिगत रखते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से उसकी संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है. यह निर्णय कलेक्टर की स्वीकृति से लिया गया.