RASUKA on Land Mafia : भूमाफिया को रासुका में निरुद्ध करने के आदेश, पुलिस तलाश में जुटी!
Indore : कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को एक भूमाफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय कलेक्टर से जारी में बताया गया कि यह जरुरी हो गया है कि जफर खान पिता मोहम्मद हनीफ (45 साल) को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन प्रतिरोध किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर के आदेश के बाद चंदन नगर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
आरोपी जफर खान राजकुमार नगर बांक धार रोड (इंदौर) का निवासी है। कलेक्टर ने आदेश में बताया कि आरोपी जफर खान को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 सहपठित उपधारा 3 तथा मध्य प्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग के आदेश के तहत निरूद्ध कर केंद्रीय जेल इंदौर में रखा जाएगा।इसके साथ ही आदेश में यह भी लिखा है कि जफर खान को गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, राज्य शासन (सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल) तथा जिला दंडाधिकारी (जिला इंदौर) को अभ्यावेदन करने एवं मंत्रणा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करने एवं अभ्यावेदन का अधिकार है।
जिला प्रशासन ने भूमाफियाओ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई के तहत पूर्व में सिरपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में सरकारी व निजी जमीन पर बड़ी संख्या में किए अवैध निर्माण नगर निगम तथा पुलिस बल के सहयोग से हटाए थे। प्रशासन ने 10 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। अब कलेक्टर ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस पर रासुका लगा दी।