Ratlam MP: 3 गुण्डे जिलाबदर

829

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam MP: असामाजिक गतिविधियों में लिप्त गुण्डों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपीयों को जिलाबदर किया है।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत धीरज शाह नगर हालमुकाम भोयराबावड़ी निवासी कुणाल पिता ईश्वरसिंह राजपूत को 1 वर्ष की अवधि के लिए साथ ही पुलिस थाना नामली अंतर्गत ग्राम पंचेड निवासी विक्रम पिता कारू बागरी को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।

इसके साथ पुलिस थाना नामली अंतर्गत गढ़ के पीछे वार्ड क्रमांक 6 निवासी रमेश पिता हरिराम को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।

इस अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।