Ratlam News: डोडा चूरा की तस्करी करने वाली दो महिलाओं को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये जुर्माना

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam MP: डोडा चूरा तस्करी करने के मामले में न्यायालय रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश (NDPS Act) जावरा जिला रतलाम ने रुग्गीबाई पति मानको,मांगीबाई पति फत्तु को धारा 15 सी एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 लाख-रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई एवं अभियुक्त राजु उर्फ रामनिवास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

मामले में विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस.एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि 10.अक्टोबर.2014 को थाना रिंगनोद की पुलिस चौकी ढोढर पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जी.एल.भुरीया को मुखबीर से सूचना मिली थी कि बस स्टेण्ड ढोढर पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय पर दो महिलाए काले रंग के दो बैग एवं दो प्लास्टिक के कट्टे व एक झोले में अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा लेकर बैठी हैं।मिली जानकारी पर सहायक उपनिरीक्षक जी.एल.भुरिया पुलिस बल के साथ बस स्टेंड स्थित यात्री प्रतिक्षालय पर पहुंचे जहां दो महिलाएं मुखबीर की सूचना अनुसार मिली एक ने अपना नाम रुग्गीबाई व दुसरी ने अपना नाम मांगीबाई बताया।

मौके पर महिलाओं के दो बैग एवं दो प्लास्टिक के कट्टे व एक झोले को खोलकर चैक किया तो बैग में अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा होना पाया गया जिनका वजन 56 किलो 500 ग्राम था।मौके पर ही सहायक उपनिरीक्षक जी.एल.भुरिया ने कार्यवाहीं कर दोनों महिलाओं के कब्जें से मादक पदार्थ जप्त कर महिला आरक्षक की मदद से महिलाओं को गिरफ्तार कर उन्हें ढोढर पुलिस चौकी लाए जिनके विरुद्ध एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 8/15 मे प्रकरण पंजीबद्ध किया।अनुसंधान के दौरान दोनों महिलाओं से उक्त डोडा चुरा के सम्बंध में पुछताछ करने पर महिलाओं ने बताया कि उक्त डोडा चुरा उन्हें राजु धाकड नाम के व्यक्ति ने दिया था।

और वह भी साथ में ढोढर बस स्टेण्ड तक आया था,जहां हम बस का इंतजार कर रहे थे,वहीं राजु दूर मोबाईल से बात कर रहा था जो पुलिस को देखकर वहां से भाग गया था।मामले में विवेचना कर सूचना के आधार पर राजु उर्फ रामनिवास को 20.जून.2015 को गिरफ्तार कर उसे भी आरोपी बनाया गया।अभियुक्तगणों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।विशेष न्यायालय ने 16.जून.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण रुग्गीबाई एवं मांगीबाई को दोषसिद्ध किया तथा अभियुक्त राजु उर्फ रामनिवास के विरुद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए,उसे दोषमुक्त किया गया।