रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के निर्णय के अनुसार अभियुक्त राकेश पिता नागू मकवाना को धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 4 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी मामले में आरोपी श्यामू पिता थावरा मकवाना के विरूद्ध आरोप प्रमाणित न पाते हुए उसे दोषमुक्त किया।
साथ ही मामले में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रतलाम श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 03.नवम्बर.2016 को जब फरियादी उसकी पत्नी के साथ किसी गांव में मेहमानी में गया था, उस समय उसकी लड़की/पीडिता जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, घर पर थी।जब वह शाम को 06:00 बजे वापस लौट कर घर आया तो पीडिता घर पर नहीं मिली जिसकी आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश किया।उसे शंका हुई कि गांव का अभियुक्त पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है।
फरियादी की काकी ने उसे यह बताया कि जब वह वापस आ रही थी तो उसने रास्ते में पीड़िता एवं अभियुक्त को मोटरसायकल पर जाते हुए देखा था।सूचना पर थाना दीनदयाल नगर रतलाम पर पीड़िता के गुम होने की सूचना क्रमांक 77/16 पर दर्ज की गई। जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 634/16 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.स. की धारा 363 के अंतर्गत आरोपी राकेश के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई।05.नवम्बर.2016 को पीड़िता अपने माता पिता के साथ थाना दीनदयाल नगर रतलाम पर पहुंची।
पीड़िता ने बताया कि दिनांक 03.11.2016 को सुबह 11 बजें मेरे माता पिता मेहमानी में गये हुए थे। मैं घर पर अकेली थी तभी घर के पास में ही नदी में नहाने गयी थी तभी अभियुक्त आया और मुझे बोला मे तेरे साथ शादी करके पत्नि बनाकर रखूगा मेरे साथ चल।तो मैं उसकी बातो में आकर उसकी मोटरसायकिल पर बैठकर चली गई थी।अभियुक्त ने खेत में बनी टापरी में मुझे रात भर रखा और मेरी इच्छा के विरूद्ध जबरन खोटा काम किया।दूसरे दिन अभियुक्त श्यामू आया था और बोला कि मेरे साथ वापस चलो। मैं अभियुक्तगण के साथ रतलाम आई थी जहां मुझे दोनों छोडकर भाग गए।फिर मैंने मेरे पिताजी को खबर की तो मेरे पिताजी और माताजी को लेकर थाना दीनदयाल नगर रतलाम आए थे।
प्रकरण में आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र भा.द.सं. की धारा 363,366,376,195, 34 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोपी राकेश मकवाना एवं श्यामू मकवाना विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।
मामले में विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए 23.मई.2022 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त राकेश को दोषसिद्ध किया गया। एवं आरोपी श्यामू को अभियोजन साक्षीगण के न्यायालयीन कथनों में आए विरोधाभास के आधार पर संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।