रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजू उर्फ राजेश पिता रायसिंह उम्र 28 साल निवासी ग्राम घोडाखेडा थाना बाजना जिला रतलाम को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रुपए अर्थदंड धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया
मामले में मीडिया सेल प्रभारी चौपसिंह ठाकुर ने बताया
कि 07.अप्रेल.2014 को 14 वर्ष 05 माह की अवयस्क बालिका की माता ने थाना नामली पर पंहुचकर सूचना दी कि वह अपने गांव से दूर अन्य गांव में 02 साल से परिवार के साथ मजदूरी करती है।07.अप्रेल.2014 को जब घर के सभी सदस्य मजदूरी करने गए तब घर पर उसकी पुत्री अकेली थी।
शाम को जब वह मजदूरी करके घर वापस आए तो,उन्हें बालिका नहीं मिली।जिस पर उन्होंने अपनी पुत्री की आसपास व रिश्तेदारों में तलाश की,परंतु उसका पता नहीं चला।तब गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसने मेरी बेटी को आरोपी राजू उर्फ राजेश भील के साथ मेले में घूमते हुए देखा था।
शिकायत कर्ता ने बताया कि उसे शंका है कि उसकी पुत्री को राजू उर्फ राजेश को जो उसके साथ मजदूरी करता था भगा कर ले गया है।
सूचना पर थाना नामली ने संदेही आरोपी राजू उर्फ राजेश के विरूद्ध अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पड़ताल के दौरान दिनांक 19.जुलाई.2015 को पीड़िता को आरोपी राजू उर्फ राजेश सालाखेड़ी लाया था वहीं से पुलिस थाना नामली उन्हें साथ लेकर थाने आई।थाने पर पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ करीब डेढ वर्ष पूर्व मजदूरी करने आई थी वहीं से उसकी पहचान आरोपी राजू उर्फ राजेश से हो गई जो उनके साथ ही मजदूरी करता था।एक दिन राजू उसके पास आया और शादी करने का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया तथा वहां उसे करीब 1 महीने तक एक टापरी में पत्नि की तरह रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।फिर वह दोनों किसी के खेत पर टापरी बनाकर रहने लगे और एक दिन जब वह किसी काम से सालाखेड़ी आए तब वहां उन दोनों को पुलिस ने पकड लिया।
पीड़िता द्वारा बतायी गई घटना पर से प्रकरण में दुष्कर्म की धाराओं का इजाफा कर उसका मेडिकल कराया गया।
मामले में 19.जुलाई.2015 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(झ) भादवि, एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय में दिनांक 31.जुलाई.2015 को प्रस्तुत किया गया।
मामले में विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए 14.जनवरी.2022 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी राजू उर्फ राजेश पर दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी श्रीमती गौतम परमार, विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।