Ratlam News: 2 गुण्डे हुए जिलाबदर, रतलाम सहित छह जिलों में छह माह तक नहीं कर सकेंगे प्रवेश

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम. आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले दो गुण्डों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत दो आरोपीयों को जिलाबदर किया है।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मीराकुटी गांधीनगर निवासी लखन पिता चरणदास धंजेय को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।

वहीं पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत कल्याणनगर त्रिवेणी रोड निवासी जितेन्द्र उर्फ जीना पिता मोहनलाल राठौर को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।

उक्त अवधि में दोनों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर,धार,झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।