रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत चार आरोपीयों को जिलाबदर किया है।
01-राहुल जिलाबदर
पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत हिम्मत नगर निवासी राहुल उर्फ (छिल्का) चिंटू पिता राधेश्याम तेली को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।
02-गफूर जिलाबदर
पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम उणी निवासी गफूर पिता याकूब शाह को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।
03-बाबू जिलाबदर
पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम बरखेडाकलां निवासी बाबू पिता बफाती मुल्तानी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।
04-रायसिंह जिलाबदर
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम पीर हिंगोरिया निवासी रायसिंह पिता फकीर चंद बागरी को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।
उक्त अवधि में चारों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर,धार,झाबुआ,मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।