Ratlam:डोडा चुरा तस्करी मामले में पुलिस थाना स्टेशन रोड के प्रकरण क्रमांक 08/2010 में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) अरूण कुमार खरादी द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपीगण सलीम एवं बालाराम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(ग) में दोषसिद्ध पाते हुऐ 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रूपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।अर्थ दण्ड नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा।
मामले में शासन की और से पैरवी कर्ता सुश्री सीमा शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) ने बताया कि थाना स्टेशन रोड की चौकी सालाखेड़ी पर पदस्थ उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा को 20.मई.2010 की रात में फोन से मुखबिर ने बताया कि तीन लोग महू नीमच हाइवे पर पटवा अभिकरण के सामने काले रंग के झोले लेकर खडे है उनके पास डोडाचूरा है।मुखबिर की बात पर विश्वास कर उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा ने दो साक्षियों को बताया और उनसे तोल करने के लिए तराजू बाट बुलवाए। इन साक्षियों जगदीश,राधेश्याम एवं पुलिस बल को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर,साक्षियों एवं पुलिस बल प्रधान आरक्षक जगदीश यादव,प्रधान आरक्षक प्रेमनारायण वर्मा,आरक्षक नवीन,आरक्षक राजेश बक्षी तथा आवश्यक अनुसंधान के साधन लेकर मोटरसाइकिलों से मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे,वहां तीन व्यक्तियों को पकड़कर उनका नाम व पता पूछा तो एक ने सलीम दूसरे ने बालाराम और तीसरे ने प्रकाश पिता ईश्वर लाल लालवानी निवासी दलौदा का होना बताया।तीनों आरोपीगणों के पास कुल 7 बैग थे।तलाशी लेने पर उनके कब्जे से सातों बैग जिनमें कुल 52 किलो 750 ग्राम डोडाचूरा भरा मिला।आरोपी सलीम के कब्जे के दो बैग से कुल 17 किलो 150 ग्राम डोडाचूरा और बालाराम के कब्जे से मिले 3 बैग से कुल 22 किलो और प्रकाश के कब्जे से मिले 02 बैग से 13 किलो 600 ग्राम डोडाचूरा मिला।जिसे जप्त कर पंचनामा बनाया तथा मौके पर अन्य कार्यवाहीं कर चौकी पर अपराध दर्ज किया जिसके आधार पर थाने पर अपराध क्रमांक 237 21.मई.2010 पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस की विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर तीनों आरोपीगण के विरूद्ध 19-जुलाई-2010 को विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।न्यायालय द्वारा आरोपीगण सलीम एवं बालाराम को दोषसिद्ध किया गया।तीसरा आरोपी प्रकाश फरार होने के कारण उसके संबध में प्रकरण का निराकरण नही हो सका।