रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने फैसला सुनाते हुए विजय उर्फ विज्जा,मांगीलाल,शंकर,सुरेश सभी निवासी बयडा जिला रतलाम को क्रमश:धारा 363(2काउंट) भादवि में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 1-1 हजार रूपए अर्थदंड,धारा 366ए(2काउंट) भादवि में 7-7 वर्ष का कठोर कारावास व 2-2 हजार रू अर्थदंड,धारा 376डी(2काउंट) भादवि में आजीवन कारावास प्रत्येक काउंट के लिए शेष स्वभाविक जीवन काल के लिए व 5-5 हजार रूपए अर्थदंड,धारा 395(2काउंट) भादवि में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 2-2 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में 2 अभियुक्त सीताराम एवं संदीप उर्फ बोस फरार है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
चौपसिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादिया ने 24.जून.2015 को थाना शिवगढ़ पंहुचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसकी सहेली शिवगढ का हाट बाजार करके कुआंझागर फंटे से पैदल पैदल अपने गांव जा रही थी तभी दो मोटरसाइकिल वाले उनके पास आएं और उनसे उनका नाम,पता पूछा और कहा कि हमारे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चलो इस पर फरियादिया ने मना किया तो उसे और उसकी सहेली को जोर जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठाकर कचारी फंटे से होते हुए पुनापाडा की नर्सरी की और से जंगल में ले गए।और दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से फरियादिया के साथ बलात्कार किया तथा अन्य दो आरोपीयों ने भी उसकी सहेली के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया।इतना ही नहीं आरोपीयों ने उन दोनों के हाथों में पहने हुए चांदी के पाटले भी जबरन उतरवा लिए।
बाद में फरियादिया और उसकी सहेली को गांव के पास ले जाकर रात को करीब 2 बजे छोडकर भाग गये।
जहां से वह दोनों पैदल-पैदल अपने घर पंहुची और अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया।
तब मामले को लेकर थाना शिवगढ पर अपराध क्रं. 102/2015 धारा 363, 365, 366, 376, 376(डी), 34, 392 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।फरियादिया द्वारा बताई घटना पर थाना शिवगढ़ पर आरोपी विजय उर्फ विज्जा पिता तेहरिंग जाति भाभर भील उम्र 22 साल नि.बयडा को गिरफ्तार कर लिया।
तथा मांगीलाल पिता गौतम जाति भाभर भील,सीताराम पिता नाकुडा जाति भाभर भील,संदीप उर्फ बोस पिता बाबुलाल जाति जाट,शंकर पिता तेहरिंग जाति भाभर भील,सुरेश पिता हुकरा भाभर भील को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 363, 365,366,376,376(डी),392, 395 भादवि 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट 3(2)(5), 3(1)(ii) एससी एसटी एक्ट का इजाफा किया गया।प्रकरण में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष धारा 363, 365, 366, 376, 376(डी), 392, 395 भादवि 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट 3(2)(5), 3(1)(ii) एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मामले में विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित मानते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया।प्रकरण में पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।