Ratlam News: महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट सहित पांच आरोपी 26 दिन बाद आज जेल से छूटेंगे, HC से मिली जमानत
*रतलाम*: शहर में एक दशक पूर्व हुई गेंगवार के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता मयंक जाट सहित 5 आरोपियों के उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा करने के आदेश हुए हैं।
इस गेंगवार के मामले में जिला न्यायालय द्वारा जेल भेजे गए कांग्रेस नेता मयंक जाट सहित पांच आरोपियों को 26 दिन बाद इंदौर हाई कोर्ट से राहत मिली हैं।शेष आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे।इस विवाद में पांच आरोपियों को चोंट आई थी,सजा होने के बाद से सभी आरोपी सर्किल जेल रतलाम में बंद हैं।बता दें कि भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आरोपी यतेंद्र भारद्वाज को जमानत नहीं मिली हैं।
*क्या था मामला*
मयंक जाट और भाजपा पार्षद, एमआईसी सदस्य भगत सिंह भदौरिया गुट में 11 साल पहले वर्चस्व की लड़ाई में हुई गेंगवार में पिछले महीने 26 नवंबर को दोनों पक्षों के 11आरोपियों को तृतीय अपर जिला,जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई थी।
इसमें जाट ग्रुप के 7 आरोपियों को 6-6 साल तो भदौरिया गुट के 4 आरोपियों को 7-7 साल के कारावास की सजा दी गई।
*इनकी हुई जमानत मंजूर*
हाईकोर्ट इंदौर के न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने पांच आरोपियों की जमानत मंजूर की है।
▫️मयंक पिता दौलत सिंह जाट,
▫️ऋषि जायसवाल,
▫️अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल,
▫️किशोर सिंह पिता मनोहर सिंह चौहान,
▫️योगेंद्र सिंह पिता लोचन सिंह तोमर शामिल है।
जाट गुट के भूपेश पिता जगदीश नेगी की ओर से जमानत पेश नहीं की गई है।वहीं भदौरिया गुट के किसी भी आरोपी की जमानत याचिका पेश नहीं हुई है।इसमें भगत पिता सुरेंद्र सिंह भदौरिया, रितेश उर्फ कालू पिता विरेंद्र नाथ, रवि पिता रमेशचंद्र मीणा व शरद पिता मोहनलाल भाटी शामिल हैं।
*जमानत होने की मुख्य वजह*
विवाद में पांचों आरोपियों को चोट आई थी और इनसे किसी प्रकार का हथियार जब्त नहीं हुआ था,इसलिए पांचों की जमानत मंजूर हुई हैं।
आरोपियों की और से पैरवी एडवोकेट मनु माहेश्वरी,एडवोकेट तरुण कुशवाह व एडवोकेट संजय शर्मा ने की।