रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले दो गुण्डों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत जिला बदर किया है।पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर रतलाम जिले के पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धामनोद निवासी अन्तर सिंह पिता लालजी चौहान और मनोज उर्फ सोनू उर्फ मोनू पिता रत्नाकर राव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
उक्त अवधि में अब आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर,धार,झाबुआ, मन्दसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।