Relief to Ex CS : पूर्व CS को ED मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत! 

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Relief to Ex CS : पूर्व CS को ED मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत! 

 

Bhopal : प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव (CS) एम गोपाल रेड्डी को इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिल गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व सीएस के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। ई-टेंडरिंग मामले में भोपाल की एक अदालत ने एक आरोपी को बरी करने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था।

तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के सुरेंद्र ने कहा कि चूंकि मुख्य मामले में आरोपी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया, इसलिए इस मुद्दे को अब जारी रखने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति ने कहा कि क्योंकि पहले चरण में कोई अपराध नहीं हुआ था, इसलिए उस आधार पर दर्ज मामलों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ईडी ने मेंटाना कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवास राजू और कंपनी को मुनाफा देने के आरोप में रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

ईडी के अधिकारियों ने एक गोपाल रेड्डी के दफ्तर और आवास की भी तलाशी ली थी। रेड्डी पर आरोप थे कि उन्होंने कंपनी को फायदा पहुंचाने के बदले निजी मुनाफा लिया। इन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने ई-टेंडरिंग मामले में श्रीनिवास राजू को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया। इसी आधार पर गोपाल रेड्डी को भी राहत मिली।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि निविदाएं रद्द कर दी गई हैं, इसलिए सार्वजनिक धन की कोई हानि नहीं हुई। ईओडब्ल्यू ने ई-टेंडर को लेकर मामला दर्ज कर इसकी जानकारी ईडी को दी थी। ईडी ने ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट को आधार मानकर मामला दर्ज किया था।