WhatsApp Image 2025 08 07 At 9.31.47 PM
Home ब्यूरोक्रेसी

Relief to IPS From SC : IPS पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ SC ने सारी कार्रवाई निरस्त की!

SC के कहा 'एक वीडियो के आधार पर उन्हें सस्पेंड रखना पूरी तरह गलत!

WhatsApp Image 2023 01 30 At 8.54.32 PM 696x551

Bhopal : प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ की गई राज्य सरकार की सभी कार्रवाई निरस्त करने के निर्देश दिए। कोर्ट में पुरुषोत्तम शर्मा की दलीलों को सुना और राज्य शासन के पक्ष को भी सुना और इसके बाद शासन की कार्रवाई निरस्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ सिर्फ एक वीडियो था और उस आधार पर उन्हें इतने समय तक सस्पेंड रखना पूरी तरह गलत है।

पुरुषोत्तम शर्मा को पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। उनके खिलाफ वायरल हुए दो वीडियो इस घटना के सबूत के रूप में आधार बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा अपनी बेटी और दामाद के साथ पहुंचे थे।

पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ राज्य सरकार ने 2 साल पहले कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन, अभी तक उनकी विभागीय जांच शुरू नहीं हो सकी थी। राज्य सरकार ने वायरल वीडियो के आधार पर उन्हें निलंबित किया था। लेकिन, कुछ समय पहले अदालत ने उनके निलंबन को समाप्त करने का आदेश दिया। अब उन सारी कार्रवाई भी निरस्त करने के आदेश दिए जो उनके खिलाफ की गई थी।

यह हुआ था उनके खिलाफ

1986 बैच के आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का उनकी पत्नी की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 27 सितंबर 2020 को सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। ‘कैट’ ने निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना सरकार उनके निलंबन की अवधि बढ़ाती जा रही है, इसीलिए ‘कैट’ ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे।

राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन, वहां से भी शर्मा को राहत मिली और अदालत ने अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, पर यहां भी फैसला पुरूषोत्तम शर्मा के पक्ष में रहा।