Restrictions on Employee Leave : निर्वाचन में लगे कर्मचारियों के अवकाश पर रोक!
Indore : विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन संबंधी कार्य संपादन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित किए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ इलैयाराजा टी ने इस आशय के आदेश जारी किए।
जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को 2 दिन से ज्यादा का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किए जाने के लिए कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (कार्मिक प्रबंधन) को प्रेषित करें। उनसे अनुमति के बाद ही कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति देंगे। मेडिकल अवकाश के लिए संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय/कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख के स्पष्ट अभिमत उपरांत ही अग्रेषित कर भेजे जा सकेंगे।
यह भी निर्देशित किया गया कि निर्वाचन से संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने के लिए सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जाएं। कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश / डाक प्राप्त करने एवं समय-सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।