Reward for Information About Open Borewell : खुले बोरवेल की सूचना देने पर 10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि!
Indore : जिले की सीमा में खुले नलकूप / बोरवेल की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
देखा गया है कि नलकूप/बोरवेलों में पानी सूख जाने के बाद संबंधित मकान मालिक, किसान या संस्था अनुपयोगी नलकूपों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ देते हैं। इससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
इस स्थिति को दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के सम्बंध में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अनुपयोगी नलकूपों / बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए पाए जाने पर धारा 188 भादवि अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए।
जनमानस की सुरक्षा एवं उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि इंदौर जिले की सीमा के तहत ऐसे नलकूप/बोरवेल जो खुले है, उसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-12 में व्यक्तिशः या टेलीफोन नम्बर 0731-181 पर अभिनव मिसाल, स्टेनो शाखा मोबाइल नंबर 9926734403 पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक दी जा सकती है। सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।