RTE Admission : 23 मार्च तक ‘RTE’ के तहत एडमिशन के लिए आवेदन मांगे!
Indore : शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ‘शिक्षा का अधिकार’ अधिनियम (RTE) के तहत एडमिशन के लिए 23 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिए 23 मार्च निर्धारित की गई है। 23 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिए विकल्प, 15 मार्च से 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन के बाद पोर्टल से पावती प्राप्त की जा सकती है।
रेंडम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा 28 मार्च को सूचना दी जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हुआ है वे स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। साथ ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करा सकेंगे।
संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 31 मार्च से 10 अप्रैल तक पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा द्वितीय चरण प्रवेश के लिए खाली सीटों को पोर्टल पर 13 अप्रैल को प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 20 अप्रैल को किया जाएगा।
जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 20 से 25 अप्रैल तक पुष्टि की जाएगी।