

Saif’s Attacker on Remand : सैफ का हमलावर 5 दिन की रिमांड पर, बांग्लादेशी होने पर शक!
जानिए, पुलिस ने आरोपी के बारे में कोर्ट में क्या दलील दी!
Mumbai : अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस ने उसे बांद्रा कोर्ट में पेश कर पांच दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस ने कोर्ट में दलील कि आरोपी ने जब सैफ अली पर चाकू से हमला किया, तो खून के छींटे उसके कपड़ों पर आए। इस घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू के हिस्से को बरामद किया जाना अभी बाकी है। पुलिस ने कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। आरोपी का कहना है कि उसे नहीं पता था कि यह सैफ अली खान का घर है। उसने चोरी का इरादा रखते हुए बिल्डिंग में एंट्री ली थी।
हमलावर 24 जनवरी तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा। मुंबई पुलिस ने ठाणे के हीरानंदानी इलाके में रहने वाले मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद (30) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के उसके बांग्लादेशी होने का संदेह व्यक्त किया है। पुलिस ने कहा कि यह गंभीर मामला है। ऐसे में रिमांड बहुत जरूरी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच दिन की रिमांड मंजूर कर दी।
सैफ अली खान पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बांग्लादेशी नागरिक होने को लेकर पुलिस ने संदेह व्यक्त किया है। बचाव पक्ष के वकीलों ने सुनवाई के बाद कहा कि पुलिस ने कोर्ट में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के वकील ने कहा कि वकील संदीप शेखाने कहते हैं कि सबसे पहले सैफ अली खान ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी राज्य, बांग्लादेश या किसी अन्य देश के खिलाफ हो। उनके खिलाफ ऐसी कोई धमकी भी सामने नहीं आई है।
आरोपी का परिवार मुंबई में
आरोपी बांग्लादेशी है। वह पहले वह बांग्लादेश में था, लेकिन अब वह कई सालों से यहां रह रहा है। पुलिस ने कहा कि वह यहां 6 महीने से रह रहा है, यह सच नहीं है। परिवार मुंबई में है। एक अन्य वकील दिनेश प्रजापति ने कहा कि पुलिस ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। जिससे साबित हो कि वह साबित बांग्लादेशी है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद (30) को अरेस्ट करने के बाद मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन-9 दीक्षित गेडाम ने कहा था कि आरोपी के बांग्लादेशी होने का संदेह है। पुलिस ने आरोपी को लेकर यह संदेह व्यक्त किया है कि अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। पुलिस को संदेह है कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद भारत में हिन्दू नाम विजय दास और कई अन्य पहचान बताकर रहा था।
बीएनएस की धारा 109 लगाई गई
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीएनएस की धारा 109 का जिक्र हुआ। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में धारा 109 काफी अहम है। ये हत्या प्रयास के अपराध से जुड़ी है। जब कोई व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो धारा 103 लगती है, लेकिन जब किसी पर हमला करता है और हत्या में सफल नहीं हो पाता है तो उसे पर 109 लगती है।
दोषी होने पर उम्रकैद तक की सजा
बीएनएस की धारा 109 के लिए तीन बातों का होना जरूरी है। कि इरादा, कार्य और असफल प्रयास। अपराधी का इरादा किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने का होना चाहिए। इसमें गोली चलाने और चाकू मारने जैसा कृत्य माना जा सकता है। बीएनएस के तरह दोषी साबित होने पर नए कानून में 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। 10 साल की सजा तब होती है जब हत्या के प्रयास में व्यक्ति को चोट नहीं लगती है। अभिनेता सैफ अली खान हमले में घायल हुए हैं। ऐसे में मामला उम्रकैद की श्रेणी में जाएगा। इसमें उम्रकैद के साथ जुर्माने का प्रावधान है। धारा 109 में जमानत काफी कठिन है। इसे संज्ञेय और गैर जमानती रखा गया है।