भूखण्डों के अनुबंध में घपला, हड़पे सात लाख, SP के निर्देश पर प्रकरण दर्ज
रमेश सोनी की रिपोर्ट
रतलाम: धोखाधड़ी और रुपए चुकाने के बावजूद प्लाट नहीं देना, प्लाट दिखाकर दूसरा प्लाट देना, एक ही प्लाट को कई लोगों को बेच देना, ऐसे मामलों की शिकायते आना आम बात हो गई है।
शहर में ऐसे ही एक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें विक्रेता ने भुखण्ड क्रेता के साथ छलावा किया जिसमें क्रेता को पुलिस की मदद लेनी पड़ी।
मामले में एसपी गौरव तिवारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने पर आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
क्या था मामला
भूखण्ड की खरीद और बिक्री में भूस्वामी ने जो प्लाट्स दिखाकर अनुबंध किया उस पर विवाद हुआ तो मामला न्यायालय में दर्ज हुआ। न्यायालय के आदेश पर रजिस्ट्री कराने के बाद अनुबंध के समय जो प्लाट्स दिखाएं गए थे वह नहीं निकले जो किसी दुसरे भूस्वामी के थे।
शहर के धोलावाड़ क्षेत्र में स्थित अभिलाषा नगर में स्थित भुखण्ड़ों जिनका सर्वे नम्बर 775/5/6 की भूमि में 14 प्लाट का अनुबंध 7 लाख रुपए में तय किया गया। विक्रेता ने अनुबंध का पालन नहीं किया तो क्रेता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। जहां न्यायालय ने फरियादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भुखण्डों की रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए।
बता दें कि प्लाटों का सौदा दशरथ बाफना ने सुषमा लालन से किया था। बाफना ने समीरमल से प्लाटों का अनुबंध करा लिया था। मामले में न्यायालय के दिए निर्देश में दशरथ बाफना पहले सुषमा से रजिस्ट्री कराए बाद में दशरथ को रजिस्ट्री करवाए या सीधे सुषमा समीरमल को रजिस्ट्री करवाए। उक्त सर्वे नंबर की भूमि के फोटो भी रजिस्ट्री में संलग्न किए थे।
शिकायत में बताया गया था कि जिस सर्वे नंबर की भूमि पर प्लाट दर्शाएं गए वह भूमि नहीं होकर अन्य सर्वे नंबर की भूमि होकर दूसरे के आधिपत्य की है।
इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज
दशरथ पिता भेरुलाल बाफना गौशाला रोड,सुषमा पति कमल नयन लालन शुभम रेसिडेंसी तेजानगर जैन मंदिर के पिछे के विरुद्ध धारा 420/417 34 भादवि में दर्ज किया गया है।