Section 144 On Dog’s Control: आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर ने लगाई धारा 144
भोपाल:मध्यप्रदेश में जगह-जगह आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। कुत्ते खूंखार हो रहे है। बच्चों और महिलाओं को घायल कर रहे है। पूरे प्रदेश में अब तक हजारों नागरिक इन कु त्तों के शिकार हो चुके है। मंदसौर कलेक्टर ने जिले में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए अनोखा निर्णय लिया है। उन्होंने जिले में धारा 144 लगाते हुए आमजनता, वेज, नानवेज होटल, ढाबा संचालक, मछल्ली, मुर्गा और अंडे का विक्रय करने वाले दुकानदारों, संचालकों को धारा 144 के तहत प्रतिबंधित करते हुए खुले में भोजन सामग्री फेकने पर रोक लगा दी है।
मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने धारा 144 दो के तहत यह एकपक्षीय आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि जिले के सभी वेज-नानवेज होटल संचालक, दुकानदार, आमजनता को अलग-अलग यह आदेश जारी कर तामीली और सुनवाई संभव नहीं है इसलिए यह आदेश पारित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इसकी प्रतियां चस्पा की जा रही है। कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि विभिन्न संचार माध्यमों से वर्तमान में जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, कस्बों व मोहल्लों में आवारा कुत्तों द्वारा आमजन पर हमला करने की घटनाओं की सूचनाएं मिल रही है। इन घटनाओं का एक प्रमुख कारण वेज और नानवेज होटल, ढाबों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल और बचे हुए भोजन को खुले में फेकने और पशुपालकों द्वारा मृत पशुओं को खुले में डालने से कुत्ते एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते है तथा इससे कुत्तों के झुंड बनाकर आक्रमण करने की संभावना बढ़ जाती है।
कलेक्टर ने लिखा है कि जिले में स्थित समस्त वेज-नानवेज ढाबों , होटल, मांस मटन, मछली, मुर्गे और अंडे की दुकानों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल के समुचित निस्तारण और मृत पशुओं को खुले में डालने से रोका जाना आवश्यक है। इसके लिए मंदसौर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दो के तहत निषेधाज्ञा लागू करना जरुरी है।
यह दिए निर्देश- वेज-नानवेज दुकान, ढावा संचालक दुकानदार वेस्ट मटेरियल खुले में न डाले और इस तरह निस्तारण किया जाए कि कुत्ते या अन्य जानवर उसका भक्षण नहीं कर सकें। जिले की राजस्व सीमा में पशुपालकों के मृत पशुओं, गौशालाओं में पशु की मृत्यु होंने पर निकायों को सूचित करी उनका निस्तारण किया जाए। इसके लिए निकाय दल का गठन कर ऐसे पशुओं को उठवाएं और उनका निस्तारण ऐसे करवाए ताकि और कोई पशु उनका भक्षण न कर सकें। आम जनता से भी आग्रह किया है कि इसकी सूचना निकायों को दे ताकि मृत पशुओं के निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।
घरों से भी खाद्य पदार्थ खुले में नहीं फे क सकेंगे लोग-
आमजनता भी अपने घरों से खाद्य पदार्थ, खाना बाहर खुले में नहीं डाल सकेंगे। ऐसी सामग्री कचरा गाड़ी में देना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।