सात दिन का अल्टीमेटम,CR सबमिट नहीं तो यथास्थिति होगी लॉक
भोपाल: मंत्रालयीन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड दो, सहायक ग्रेड तीन, निज सहायक, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाईपिस्ट और तकनीकी कर्मचारियों को अपने गोपनीय प्रतिवेदन 31 दिसंबर तक भरकर देने थे लेकिन अलग-अलग स्तरों पर अब तक ये गोपनीय प्रतिवेदन लंबित चल रहे है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उपसचिव से लेकर सभी कर्मचारियों को फरमान जारी किया है कि गोपनीय प्रतिवेदन सभी स्तरों पर मतांकन के बाद 31 मार्च 2023 तक अनिवार्यत: सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना शाखा तक पहुंच जाएं वर्ना समयसीमा बीतने के बाद गोपनीय प्रतिवेदनों की फोर्सली क्लोजिंग की कार्यवाही की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 दिसंबर 2022 को निर्देश जारी कर सभी शासकीय कर्मचारियों को 31 दिसंबर के पहले अपने गोपनीय प्रतिवेदन स्पेरो पर भरकर जमा करने को कहा था। ये गोपनीय प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त होंने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जमा किए जाने थे। लेकिन सभी कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अब तक भी जमा नहीं हो पाए है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी स्तरों से अंतिम रुप से मतांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की थी। चूंकि गोपनीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति संचालन आॅनलाईन स्पेरो के माध्यम से वर्ष 2022 में ही लागू की गई है।
अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी को निर्देश जारी कर कहा है कि गोपनीय प्रतिवेदन पर सभी स्तरों पर मतांकन उपरांत गोपनीय प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना शाखा में उपलब्ध कराने हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की जाती है। सभी तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारियों को कहा गया है कि वे अपना गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में आॅनलाईन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें तथा संबंधित अधिकारी 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य रुप से मतांकन कर गोपनीय प्रतिवेदन अपने-अपने स्तर से अग्रेषित करने की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें। निर्धारित समयावधि के बाद गोपनीय प्रतिवेदनें को फोर्सली क्लोजिंग की कार्यवाही की जाएगी।
यह होगा असर-
जो कर्मचारी अपनी गोपनीय प्रतिवेदन स्वयं भरकर जमा नहीं कर पाए है, जिनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उस पर मतांकन नहीं किया है। जिन विभाग प्रमुखों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। ये सभी कार्यवाही 31 मार्च के बाद जिस स्तर पर लंबित होंगी वहीं उन्हें रोक दिया जाएगा। इसके बाद न तो गोपनीय प्रतिवेदनों में मतांकन की सुविधा होगी न ही मतांकन के आधार पर सीआर देख कर कर्मचारी उसमें सुधार की अपील कर पाएंगे। इसका असर उनकी अगली पदोन्नति पर भी पड़ेगा।
इस समयसीमा का नहीं हुआ पालन-
गोपनीय चरित्रावली लिखने के लिए स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने हेतु समयसीमा तय की गई है इसका पालन नहीं किया गया।
इसके अनुसार तीस अप्रैल तक सेल्प असिसमेंट प्रसतुत करना होता है। प्रतिवेदक अधिकारी को गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन हर साल 15 मई तक करना होता है। समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन 31 मई तक करना होता है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन हर साल 15 जून के पहले करना होता है। प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी सभी अधिकारियों कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन समयसीमा में लिखकर प्रस्तुत करता है यदि किसी भी स्तर पर रिपोर्ट प्राप्त न हो किसी अधिकारी को स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्राप्त न हो तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी की सेल्फ असिसमेंट रिपोर्ट प्राप्त न होंने का उल्लेख करते हुए स्वयं का मतांकन निर्धारित अवधि में कर दिया जाना चाहिए।