Sexual Harrasment: महिला को “डार्लिंग” कहना सेक्सुअल हैरेसमेंट, होगी जेल!

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Sexual Harrasment: महिला को “डार्लिंग” कहना सेक्सुअल हैरेसमेंट, होगी जेल!

 

कोलकाता:किसी भी महिला को डार्लिंग कहने से पहले एक बार जरूर सोंच लें, क्योंकि अब किसी महिला को ऐसा कहने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती हैं। दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने कहा हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी माना जाएगा। इतना ही नहीं उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354(A) के तहत जेल जाना पड़ सकता हैं और अर्थदण्ड की सजा भी हो सकती हैं।

 

हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ की जज जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि आरोपी भले ही शराब के नशे में हो या किसी भी स्थिति में हो, अगर उसने किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे यौन उत्पीड़न का गुनहगार माना जाएगा।

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बताया जा रहा है कि एक शख्स ने महिला पुलिस अधिकारी को शराब के नशे में डार्लिंग कहा था। इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने अपीलकर्ता आरोपी जानूराम की सजा को बरकरार रखी हैं। उसने नशे की हालत में महिला पुलिस अधिकारी से कहा था कि “क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या?”

धारा 354ए (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) का उल्लेख करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि आरोपी की महिला पुलिस अधिकारी पर की गई टिप्पणी यौन टिप्पणियों के दायरे में आती हैं। यह प्रावधान दोषी को सजा का हकदार बनाता हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी अनजान महिला को, चाहे वह पुलिस ही क्यों ना हो किसी व्यक्ति की ओर से डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता हैं।