नकली माल बेच रहे दुकानदारों पर 1-1 लाख का अर्थदण्ड

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नकली माल बेच रहे दुकानदारों पर
1-1 लाख का अर्थदण्ड

राजेश चौरसिया

छतरपुर: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा विगत दिनों जिले के तीन अलग-अलग स्थानों से जब्त किए गए खाद्य सामग्री के सेम्पलों की जांच सामने आने के बाद दुकानदारों के विरूद्ध एक-एक लाख रूपए का जुर्माना किया गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग के द्वारा हरपालपुर के मावा व्यापारी ओमप्रकाश रैकवार की पुराना पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित राजवीर स्वीट्स से मावे का सेम्पल जब्त किया गया था। यह सेम्पल जांच के लिए भोपाल भेजा गया। जांच में सेम्पल अमानक और बिक्री के लिए अयोग्य पाया गया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद व्यापारी ओमप्रकाश रैकवार के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

इसी तरह विभाग ने सीताराम कॉलोनी में रहने वाले पीयूष बरसैयां तनय राजेन्द्र बरसैयां के वाटर प्लांट से सेम्पल जब्त किया था। यह सेम्पल भी अमानक पाया गया। इसी प्रकार नौगांव क्षेत्र के ग्राम झींझन निवासी पुरूषोत्तम यादव की नौगांव स्थित श्रीराम डेयरी से लिया गया मिल्क क्रीम का सेम्पल भी अमानक पाया गया। उक्त दोनों व्यापारियों के विरूद्ध भी एक-एक लाख रूपए का जुर्माना ठोका गया है।

उक्त तीनों व्यापारियों के विरूद्ध एडीएम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था जहां इनके प्रकरण पर एडीएम ने फैसला करते हुए यह जुर्माना अधिरोपित किया है।