Sisodia Came Home to Meet His Wife : बीमार पत्नी से 6 घंटे मिलकर सिसोदिया फिर जेल में! 

कोर्ट ने पत्नी से मिलने का समय दिया, पर राजनीति नहीं करने की हिदायत!

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Sisodia Came Home to Meet His Wife : बीमार पत्नी से 6 घंटे मिलकर सिसोदिया फिर जेल में! 

New Delhi : शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने 6 घंटे के लिए घर आए और फिर तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सिसोदिया को 11 नवंबर को सुबह 10 बजे घर पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे तक का वक्त दिया था। उन्होंने 9 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों का समय मांगा था। कोर्ट ने उन्हें केवल एक दिन 6 घंटे के लिए पत्नी सीमा से मिलने की इजाजत दी थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष को निर्देश दिया था कि घर जाने के दौरान वे मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे, न कोई बयान देंगे। वे जून में गिरफ्तारी के 103 दिन बाद घर आए। मनीष जिस घर में पहुंचे, वहां फिलहाल दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी रह रही हैं, मनीष के इस्तीफे के बाद यह घर आतिशी को अलॉट कर दिया गया था।

 

पत्नी सीमा सिसोदिया बीमार

मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, इसमें दिमागी नसों की कवरिंग किसी वजह से निकल जाती है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस वजह से कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। कई बार बॉडी पार्ट्स सुन्न पड़ जाते हैं या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है।

 

जून में आए तब पत्नी अस्पताल में थीं

जून में जब सिसोदिया को पत्नी से मिलने की परमिशन मिली, तब वे उनसे नहीं मिल सके थे। सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जमानत के बावजूद सिसोदिया पत्नी से नहीं मिल सके और 7 घंटे बाद वापस जेल चले गए थे।

 

259 दिन से जेल में सिसोदिया

शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी CM पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें तिहाड़ जेल में कैद हुए 259 दिन हो चुके हैं। 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।