
डकैती की योजना बनाते पकड़े गए 6 आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास, 1-1 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया!
जानिए क्या है पूरा मामला?
Ratlam : जिले के बिलपांक थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी वरुण तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5 से 6 व्यक्ति हाईवे रोड पर प्रकाश नगर पुलिया के नीचे की साइड में बैठे हैं जो आने-जाने वाली बस को रापी लगाकर रोककर लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं।
सूचना पर थाना प्रभारी थाने पर मौजूद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे जहां पर टोर्च की रोशनी में देखा तो 4-5 व्यक्ति पुलिया के पास बैठे थे जो पुलिस को आता देखकर अलग-अलग दिशा में भागने लगे थे जिन्हें हमराह फोर्स एवं पंचों की मदद से पकड़ा गया तथा आरोपियों के पास से अवैध हथियार एवं जिंदा कारतूस जप्त किए गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के उपरांत उन्हें थाने पर लाकर धारा 399, 402 भादवीं एवं आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया के न्यायालय में किया गया।
जहां पर न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को धारा 399 एवं 402 भादवीं के अंतर्गत दोष मुक्त किया तथा अवैध हथियारों को बिना अनुज्ञप्ति के अपने पास रखने का दोषी पाते हुए आरोपी मुन्ना उर्फ मोहन निवासी संदला जिला धार, दुलेसिंह पिता लक्ष्मण सिंह निवासी संदला जिला धार, रामेश्वर पिता नंदकिशोर निवासी संदला जिला धार, गोविन्द पिता कालूराम निवासी ग्राम सनावदा जिला धार, अशफाक खान उर्फ बाबू पिता मोहम्मद हुसैन निवासी खेड़ा माधो जिला उज्जैन, जीतेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह निवासी मुखर्जी नगर रतलाम को आयुध अधिनियम(आर्म्स एक्ट) की धारा 25 (1)(b) में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अन्य आरोपी हैदसिंह पिता गुलजार सिंह निवासी खुर्माबाद जिला बड़वानी विचारण के दौरान के फरार हो गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान के द्वारा की गई!





