स्मैक तस्कर को 20 साल की जेल और दो लाख रूपये जुर्माना
शाजापुर से पत्रकार शिवपाल सिंह की रिपोर्ट
शाजापुर: शाजापुर में TI रहे अर्जुनसिंह पंवार ने तस्कर को दबोच कर 20 करोड़ ₹ से अधिक मूल्य की स्मैक जब्त की थी।
क़रीब 6 साल पहले तस्कर गोविंदसिंह पिता ईश्वरसिंह सौंधिया निवासी पावटी थाना गरोठ जिला मंदसौर को थाना पुलिस सोयत द्वारा मुखबीर की सूचना पर 11 किलो 220 ग्राम स्मैक जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 20 करोड़ ₹ से अधिक के साथ पिड़ावा तिराहा थाना सोयत में पकड़ा था। उक्त प्रकरण में आरोपी को जिला कोर्ट NDPS शाजापुर द्वारा धारा 08/21, NDPS एक्ट में दोषी पाते 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से आज बुधवार को दंडित किया।
शासन की और से प्रकरण के संचालनकर्ता जिला लोकअभियोजक श्री महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 29 नवंबर 2017 को थाना पुलिस सोयतकलां को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पिड़ावा तरफ से बस में बैठकर एक व्यक्ति सिर पर टोपा लगाये हुये अवैध मादक पदार्थ लेकर सोयत आ रहा है। इस पर TI अर्जुनसिंह पंवार पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ पिड़ावा तिराहा सोयतकला पहुँचे जहाँ आरोपी गोविंदसिंह बेग टांगे हुये बस स्टैंड तरफ आता दिखा। जिसे पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस को आरोपी के बेग की तलाशी लेने पर उसके भीतर कपड़ो के नीचे छुपाकर रखे गये दो प्लास्टिक के टेप लगे पैकेट मिले। जिनको खोलकर देखने पर उसमें से मादक पदार्थ स्मैक 11 किलो 220 ग्राम वजन की मिली। पुलिस ने स्मैक को जब्त कर आरोपी गोविंदसिंह को मौके पर गिरफ़्तार कर लिया।
आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना सोयतकलां में धारा 08/21, NDPS एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। तथा अनुसंधान उपरांत चालान जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहाँ पर आरोपी के विरुद्ध विचारण के दौरान आए सबूतों तथा प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुवे ऐसे अपराध से समाज पर भयानक गंभीर प्रभाव पड़ते हैं यह माना।
जिला न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 08/21, NDPS एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 20 साल के कठोर कारावास तथा दो लाख ₹ के अर्थदण्ड से दंडित किया। TI अर्जुनसिंह पंवार को इस सफलता पर तत्कालीन DGP ऋषिकुमार शुक्ला ने सम्मानित किया था। आपको नियमानुसार जब्त स्मैक के मूल्यानुसार लाखों ₹ शासन से ईनाम भी दिया गया था।