Small Matter Became Reason for Murder : छोटी सी बात बनी हत्या का कारण, 4 को उम्रकैद!
Agaratala : शनिवार को त्रिपुरा की एक अदालत ने अगस्त 2019 में एक बैंक अधिकारी बोधिसत्व दास की हत्या के मामले में 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के वकील सम्राट कर भौमिक के अनुसार, पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाशीष शर्मा रॉय ने सुमित बी, सुमित चौधरी, सुकांत बिस्वास और उमर शरीफ उर्फ शोएब मिया को 2019 में 3-4 अगस्त की दरमियानी रात दास की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
जानकारी के अनुसार, अगरतला में सड़क किनारे लघुशंका करने को लेकर हुए विवाद में चारों ने दास की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त पीड़ित और आरोपी दोनों शराब के नशे में थे। इस केस में मुकदमा तीन साल से अधिक समय तक चला।
मुकदमे के दौरान 56 लोग गवाह के तौर पर सामने आए। आरोपी सुकांत बिस्वास एक ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर थे, जबकि अन्य आरोपी व्यापारी थे।
वकील ने मीडिया को बताया कि 56 गवाहों में से दो गवाह जीबीपी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बासु कार और डॉ अभिजीत दास अपने बयान से मुकर गए। झूठी गवाही देने के लिए उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। बचाव पक्ष के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष कांति बिस्वास ने फैसले पर नाखुशी जताते हुए कहा कि वह जिला अदालत के फैसले के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।