अवैध डोडा चुरा व अफीम का संग्रह करने वाले स्मगलरों को 14-14 वर्ष की कड़ी सजा

2-2 लाख रुपए का अर्थदंड भी

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अवैध डोडा चुरा व अफीम का संग्रह करने वाले स्मगलरों को 14-14 वर्ष की कड़ी सजा

रतलाम: न्यायालय रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा ने डोडा चुरा और अफीम के संग्रहण करने वाले दो आरोपियों को 14-14 वर्ष की सजा सुनाते हुए उन पर 2 – 2 लाख का जुर्माना भी लगाया।

आरोपी शरीफ खान पिता याकूब खान मेवाती उम्र 55 वर्ष,निवासी ग्राम उमटपालिया जिला रतलाम तथा मुबारिक खान पिता अब्दुल हमीद मेवाती,उम्र 47 वर्ष निवासी मेवाती पुरा जावरा जिला रतलाम को धारा 15 बी व 18 सी एन.डी.पी.एस एक्ट में 14 -14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 लाख रुपए अर्थ दण्ड लगाया।

मामले में विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 16.मई.2017 को थाना औ.क्षै.जावरा पर पदस्थ उपनिरीक्षक अनिल जाधव को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम उमटपालिया में बड़ के पेड़ के पास शरीफ पिता याकूब मेवाती निवासी उमटपालिया का अपने मकान में काफी मात्रा में डोडा चुरी इकट्ठा कर अपने नौकर के साथ पीसने की चक्की लगाकर डोडा छिलका पीस रहा हैं और पीसकर इकट्ठा भी कर रखा हैं और उसी कमरे में अफीम भी छिपा कर रखी हैं।

सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक अनिल जाधव ने अपने टीम एवं पंचानों के साथ आरोपीयों के मकान पर दबिश दी तो मकान के भीतर दोनों आरोपी मिलें तथा मकान की तलाशी लेने पर कुल 31 बोरीयों में डोडा चुरा पिसा हुआ पाउडर तथा अफीम एवं डोडा चुरा पिसने की चक्की मशीन एवं इलेक्ट्रिक तौल कांटा मिला।

मौके पर ही मादक पदार्थ भरे हुए सभी बोरों का तौल करने पर वजन 12 क्विंटल 57 किलो 700 ग्राम तथा 06 किलोग्राम अफीम पाई गई,मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाहीं की जाकर डोडा चुरा पावडर व अफीम एवं डोडा पीसने की चक्की,मशीन इलेक्ट्रिक तौल कांटा जप्त कर दोनों आरोपीयों को गिरफ्तार कर थाना औ.क्षै.जावरा पर आरोपीयों के विरूद्ध धारा 8/15,18 एनडीपीएस एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।अनुसंधान के दौरान आरोपी गण शरीफ व मुबारिक से पुछताछ करने पर उन्होने बताया, कि यह अफीम व डोडा चुरा ग्राम सोहनगढ के लक्ष्मीनारायण उर्फ दिलीप पिता कारु लाल पाटीदार से खरीद कर डोडा चुरा को पिस कर बोरीयों में भर रखा था। जानकारी पर आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ दिलीप पाटीदार को भी गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान उपरांत 21.सितम्बर.2017 को अभियोग पत्र तीनों आरोपीगण के विरूद्ध धारा 8/15,18,29 एनडीपीएस एक्ट में विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले में विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में 02.नवम्बर. 2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए,आरोपी शरीफ खान एवं मुबारिक खान को दोषी करार दिया एवं आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ दिलीप पाटीदार के विरुद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया।