

Statue Ban on Roads: MP हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अब चौराहों-सड़कों पर नहीं लगेंगी महापुरुषों की प्रतिमाएं
INDORE:मध्यप्रदेश में अब किसी भी चौराहे या सड़क पर महापुरुषों या अन्य किसी की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी।
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मुख्य सचिव व सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया है कि पूर्व में दिए गए आदेश का सख्ती से पालन करवाएं।
यह आदेश उज्जैन के माकड़ोन निवासी राजेश कुमार की जनहित याचिका पर आया, जिसमें प्रतिमाओं को लेकर हुए विवाद और यातायात बाधा का मुद्दा उठाया गया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चौराहों और सड़कों पर प्रतिमाएं लगाने से ट्रैफिक प्रभावित होता है, और पहले भी जबलपुर मुख्यपीठ ने 2023 में इस पर रोक लगाई थी। अब नए आदेश के बाद प्रदेशभर में चौराहों और सड़कों पर नई प्रतिमाएं स्थापित करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, हालांकि पहले से लगी प्रतिमाओं पर इसका असर नहीं होगा। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।