Stenographer Punished : पद बहाली के एवज में रिश्वत मांगने वाले स्टेनोग्राफर को सजा!
Sagar : प्रभारी समिति प्रबंधक के पद पर बहाली का आदेश अपने पक्ष में कराने के बदले रिश्वत लेने वाले शीघ्र लेखक (स्टेनोग्राफर) ग्रेड-3 प्रकाश कोरी को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर आलोक मिश्रा की अदालत ने दोषी करार दिया। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की घारा-7 के अंतर्गत 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेंद्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।
इस घटना के मुताबिक 5 नवंबर 2019 को आवेदक रामअवतार पटना ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर को संबोधित करते हुए एक लिखित शिकायती आवेदन इस दिया था। उन्होंने इस शिकायती आवेदन में सेवा सहकारी समिति लखेरी (जिला छतरपुर) में पदस्थ विक्रेता और वर्तमान प्रभारी समिति प्रबंधक रामदयाल पटेल ने 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त पंजीयक सहकारिता सागर के न्यायालय में उसके प्रभारी समिति प्रबंधक के पद पर बहाली के आदेश के विरूद्ध अपील की थी।
संयुक्त पंजीयक सहकारिता कार्यालय सागर में शीघ्र लेखक (ग्रेड-3) के पद पर पदस्थ अभियुक्त प्रकाश कोरी ने उस अपील में उसके पक्ष में आदेश पारित कराने के लिए 50 हजार की रिश्वत मांगी। वह अभियुक्त को रिश्वत नहीं देना चाहता, बल्कि रंगे हाथो पकड़वाना चाहता है, अतः कार्यवाही की जाए। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय (सागर) ने उक्त आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही के लिए उप-पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़े को अधिकृत किया।