Strict Action Against Fake Clinics: MP में झोलाछाप डॉक्टरों की खैर नहीं, बंद होंगे फर्जी क्लिनिक
भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त यानि झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर सख्त हो गई है, स्वास्थ्य संचालनालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ को पत्र लिखकर निर्देश दिए है कि प्रदेश में अपात्र झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा अनैतिक चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु समस्त जिलों में ऐसे अमानक क्लिनिक्स व चिकित्सकीय संस्थानों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। निर्देश में कहा है कि गैरकानूनी क्लिनिक्स पर आपके द्वारा जिले में क्या कार्यवाही की गई है उसकी हर महीने रिपोर्ट संचालनालय को भेजी जाए।
गौरतलब है कि बिना उपयुक्त चिकित्सकीय ज्ञान के अनुचित उपचार, रोगियों के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे कई प्रकरण उजागर हुए हैं। जिसमें झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा गलत औषधियों के उपयोग करने से रोगियों की मृत्यु हुई है।
गैरकानूनी क्लिनिक्स बंद करने के निर्देश
इसलिए प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों/झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा अनैतिक चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु सभी जिलों में ऐसे अमानक क्लीनिक्स व चिकित्सकीय संस्थानों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही जन समुदाय में ऐसे अपात्र व्यक्तियों से उपचार प्राप्त करने पर संभावित दुष्परिणामों के संबंध में जागरूकता लाई जाए एवं शासन द्वारा ग्रामीण स्तर तक उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित की जाए।
कार्यवाही की हर महीने शासन को देनी होगी रिपोर्ट
पत्र में कहा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त अपात्र व्यक्ति द्वारा यानि झोलाझाप डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा किया जाना दंडनीय अपराध है, चूँकि जिले में निजी क्लिनिक्स और निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन उटऌड द्वारा किया जाता है इसलिए गैरकानूनी तरीके से चिकित्सा कर रहे अपात्र व्यक्तियों पर कार्यवाही भी सीएमएचओ करें और हर महीने की जाने वाली कार्यवाही से शासन को अवगत कराएं, संचालनालय ने इसके लिय एक प्रपत्र भी पत्र के साथ भेजा है।