बिना वैध अनुमति बायो पेट्रोल और डीजल बेचने पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई,कंपनी CEO और पेट्रोल पम्प संचालक के विरूद्ध FIR

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भोपाल : भोपाल के बैरसिया में बिना वैध अनुमति बायो डीजल और पेट्रोल के विक्रय करने और मनमाने ढंग से विक्रेता से राशि वसूलने पर इंडियन बायो डीजल के सीईओ और पेट्रोल पंप संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, भोपाल श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि बैरसिया में मेसर्स मंगलनाथ फिलिंग सेंटर बिजासन रोड मेगरा नवीन में पेट्रोल पम्प संचालक हरीनारायण गुर्जर द्वारा पम्प संचालित किया जा रहा था। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एवं टीम ने पाया कि उक्त पेट्रोल पम्प पर बिना वैध अनुमति के बायो डीजल और बायो पेट्रोल के नाम से मोटर स्परिट का विक्रय किया जा रहा है इसके लिये जिला-प्रशासन से वैध अनुमति नहीं ली गई है।

जाँच के दौरान पाया गया कि बायोडीजल पंप से जारी दिशा निर्देश के विपरीत बायोडीजल सीधे वाहन के ईधन टैंक में भरते हुये विक्रय किया जाना स्वीकार किया गया है। संचालक ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन लाईसेंस, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया।

कंपनी के सीईओ सेहरा कबीर इंदौर ने पम्प पर बायोपेट्रोल के नाम पर बेचे जा रहे उत्पाद के बारे में चर्चा करने पर बताया गया कि उक्त पंप से जो प्रोडक्ट बायोपेट्रोल के नाम से बेचा जा रहा है वह पेट्रोल (मोटर स्परिट) है। हमारी कंपनी का रिलायंस कंपनी से अनुबंध है इसलिये हम अपने डीलर्स को बायोपेट्रोल के नाम पर रिलायंस का पेट्रोल बेचते है जबकि हरिनारायण गुर्जर द्वारा कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल से केवल बायोडीजल पंप स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त की गई है। इस प्रकार पेट्रोल पंप संचालक एवं कम्पनी द्वारा बायोडीजल पम्प से पेट्रोल का विक्रय कर शासन को राजस्व की क्षति पहुँचाई जा रही है। पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है जिसे बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के भंडारण नही किया जा सकता है। कभी भी जन-धन की हानि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हरिनारायण गुर्जर द्वारा बायोडीजल 61.86 रूपये प्रति लीटर (जी.एस.टी.पृथक से) की दर से क्रय कर 90.05 रूपये प्रति लीटर की दर से तथा बायोपेट्रोल 74.58 रूपये प्रति लीटर (जी.एस.टी पृथक से) की दर से क्रय कर 101 रूपये प्रति लीटर की दर से ग्राहकों को विक्रय किया जाना स्वीकार किया गया है।

उक्त क्रय दर हरिनारायण गुर्जर द्वारा अपने मनमाने ढंग से तय कर मुनाफाखोरी किया जाना पाया गया। उपरोक्तानुसार किये गये कृत्य के द्वारा मेसर्स मंगलनाथ फिलिंग सेन्टर बिजावन जोड मेगरा नवीन तहसील बैरसिया जिला भोपाल के संचालक, प्रोपराईटर हरिनारायण एवं इंडियन बायोडीजल एण्ड एनर्जी (ब्रान्ड आफ फयुचर जनरेशन फयूल प्रा.लि.) कम्पनी 318 तृतीय तल शेखर सेन्टर पलासिया चौराहे के पास इंदौर के सीईओ सेहरा कबीर ने परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिये जैव डीजल की बिक्री के लिए दिशा निर्देश 2019 का पालन भी नहीं किया है।

विस्फोटक अनुज्ञप्ति एवं बायोडीजल विक्रय के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल से जारी अनुमति प्रारूप-ख की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। परिसर मे स्थापित भूमिगत टैंक में उपलब्ध बायोडीजल 20586 लीटर एव बायोपेट्रोल 12803 लीटर को जप्त किया गया, जप्त सामग्री की कुल कीमत 3146872.30 रूपये है। यह कि बायोडीजल पम्प के परिसर में जैव बायोडीजल खुदरा बिक्री स्थल पर चेतावनी की निर्धारित मात्रा से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल का उपयोग इंजन को क्षति पहुँचा सकता है सबंधित सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया।

उक्त आधार को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण जिला दण्डाधिकारी की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया जिस पर जनहानि की संभावना और अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए कंपनी सीईओ सेहरा कबीर और संचालक हरिनारायण गुर्जर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।