सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत

437

सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आखिर आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। आखिरकार बीते करीब एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी  नेता सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.

सर्वोच्च अदालत ने उनकी गिरती सेहत कोआधार बना कर 6 हफ्ते की जमानत दी है. साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि इस दौरान वे मीडिया से बात नहीं करेंगे.
बता दें कि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंगके मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. उन्हें 360 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली है.

बाथरूम में गिर गए थे सत्येन्द्र जैन
गुरुवार को तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था. जैन को डीडीयू अस्पताल से दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था. यहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था.

सत्येंद्र जैन ने खटखटाया था SC का दरवाजा
सत्येंद्र जैन पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. SC में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वकील ने बताया था कि सत्येंद्र जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनका वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और अब वह कंकाल बन गए हैं.