सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस महिला IAS की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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नई दिल्ली ब्यूरो

भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2003 बैच की IAS अधिकारी रितु माहेश्वरी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समन के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुई और उनके इस कृत्य को कोर्ट ने अवमानना ​​​​मानते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, यानी पुलिस आईएएस माहेश्वरी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

 *SC ने IAS रितु माहेश्वरी को लगाई फटकार* 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को हाई कोर्ट की अवमानना मामले में फटकार लगते हुए कहा था कि आप IAS अधिकारी हैं और सभी नियमों को जानती हैं। सीजेआई एनवी रमना ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आए दिन अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। निर्देशों का पालन ना करना दिनचर्या में शामिल हो गया है? हर रोज कोई ना कोई अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह सब क्या हो रहा है?

जानें पूरा मामला?

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईएएस रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि वह भूमि अधिग्रहण से जुड़े अदालती अवमानना ​​​​मामले में अदालत के सामने पेश नहीं हुई थीं। हाई कोर्ट ने गुरुवार को मनोरमा कुच्छल और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना ​​​​याचिका में आदेश पारित किया, जिनकी भूमि 1990 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) द्वारा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया था।